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जनपद नैनीताल में भी लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक रहेगी।
20 अप्रैल से सार्वजनिक स्थान पर थूकना एवं कूड़ा फेंकने वालों पर होगी कार्यवाही।
शराब, गुटका, तम्बाकू एवं इससे बने उत्पादों आदि की बिक्री पूर्ण रूप से रहेगी बंद।
समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में प्रत्येक आमजन तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लगाना होगा मास्क।
सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रहेगा प्रतिबंध।
शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति।
शादी समारोह में प्रतिपक्ष वर/वधु 05 से अधिक तथा अन्तिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों की नहीं मिलेगी अनुमति।
किसी भी प्रकार के बड़े समारोह, बैठकें, गोष्ठियां, प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेंगे बंद।
सभी कृषि मशीनरी, स्पेेयर पार्टस तथा इनकी मरम्मत, कीटनाशक, उर्वरक एवं बीज विक्रय हेतु प्रतिष्ठान लाकडाउन की निर्धारित अवधि में सोशल डिस्टैनसिंग का ध्यान रखते हुये खुले रहेंगें।
कटाई एवं बुवाई से सम्बन्धित मशीनों के आवागमन हेतु सम्बन्धित एसडीएम से लेनी होगी अनुमति।
दूध एवं दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण एवं बिक्री व आपूर्ति हेतु परिवहन सम्बन्धित भी एसडीएम से लेनी होगी अनुमति।
पशुपालन, मुर्गीपालन व अन्य पशुपालन हेतु गतिविधियों का संचालन भी एसडीएम की अनुमति से ही होगा।
सामाजिक दूरी तथा मास्क का सख्ती से करना होगा पालन।
समाजिक दूरी व मास्क प्रयोग के साथ ग्रामीण स्तर पर मनरेगा के समस्त कार्यो का हो सकेगा संचालन।
जिले के सभी सिनेमा हाॅल, माॅल, शापिंग काम्पलैक्स, व्यायामशाला, स्पोर्टस काम्लैक्स, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और आॅडिटोरियम, एैसेम्बली हाॅल पूर्णतया रहेंगे बंद।
सभी तरह के धार्मिक स्थल जनता के लिए रहेंगे प्रतिबंधित।
धार्मिक समारोह पर भी रहेगी सख्त पाबंदी।
सामाजिक राजनैतिक खेल, मनोंरजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यो तथा अन्य समारोह पर भी रहेगा प्रतिबंध।
लॉकडाउन की निर्धारित अवधि में ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा अनुमोदित काॅमन सर्विस सेन्टर रहेंगे खुले।
डीएम श्री सविन बंसल की चेतावनी इन आदेशों का पालन न करने वालों के विरुद्ध होगी कठोर कार्यवाही।