रूद्रपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोबल कोराना को अन्तराष्ट्रीय महामारी घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने व बचाव के निर्देश दिये गये है। उक्त बीमारी के अन्तराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रसार की दृष्टि से आम जनता को उक्त बीमारी को लेकर गम्भीर आशंकाए व भय उत्पन्न हुआ है।
जिलाधिकारी डा0 नीरज खैरवाल ने बताया है कि उनके संज्ञान मे आया है कि नोबल कोराना से आम जनता में व्याप्त भय को दोहन कर धनपार्जन के लिए कतिपय दवा विक्रेताओं, व्यक्तियो, संस्थाओ द्वारा एन-95 मास्क व सर्जिकल मास्क, सेनेटाइजर व अन्य आवश्यक दवाओ की काला बाजारी अथवा निर्धारित दरो से अधिक दरो पर विक्रय किया जा रहा है जोकि गम्भीर अपराध की श्रेणी मे आता है। उन्होने बताया जरूरी वस्तुओ की कालाबाजारी अधिनियम 1980 व महामारी अधिनियम 1897 COVID-19 के प्राविधानो के अन्तर्गत बचाव व उपचार से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दवाओ, वस्तुओ, उपकरणों जैसे सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क व सर्जिकल मास्क, सेनेटाइजर, सम्बन्धित औषधी आदि की कालाबाजारी किया जाना, निर्धारित दरों पर जरूरतमन्द व्यक्तियो को उपलब्ध ना कराया जाना सुसंगत प्राविधानो के अन्तर्गत अपराध होगा। उन्होने बताया ऐसे दवा विक्रेताओ, संस्थाओ या व्यक्तियो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा आदेश का उल्लघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। दोषी व्यक्तियो, संस्थाओ को कालाबाजारी अधिनियम की धारा-3, 4 व धारा-13 के प्राविधानो के अन्तर्गत 06 माह की अवधि तक निरूद्ध रखा जा सकेगा। औषधी नियंत्रण अधिनियम व क्लीनिकल एस्टाबल्समेंट एक्ट के प्राविधानो के अन्तर्गत सम्ब्न्धित दवा विक्रेता, संस्था की अनुज्ञप्ति को निरस्त करते हुए सम्बन्धित प्रतिष्ठान को सील बन्द किया जायेगा। उन्होने कहा उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद के समस्त एसीएमओ, चिकित्सा प्रभारियो को निर्देशो का अनुपालन कराने के निर्देश दिये है। उन्होने जनपद के सभी एसडीएम को स्वास्थ विभाग के साथ समन्वय करते हुए आवश्यकतानुसार छापामार दलो का गठन कर नियमित छापेमारी किये जाने के निर्देश दिये है। उन्होने औषधी नियंत्रक/क्षेत्रीय औषधी नियंत्रक को निर्देश दिये है कि वे नियमित कार्यवाही करते हुए उसकी सूचना दैनिक रूप से उपलब्ध करायेंगे।