देहरादून, 22 जनवरी। खण्ड विकास अधिकारी रायपुर धीरज सिंह रावत ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना में विकासखण्ड रायपुर में पात्र अनुसूचति जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है। उन्होनें बताया कि योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा शहरी क्षेत्र में रू 5400, गा्रमीण क्षेत्रों में रू 4400 तक मासिक आय से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निगम की स्वतः रोजगार योजना (कृषि सेवा एवं अन्य व्यवसाय) के अन्तर्गत रू0 20 हजार से 7 लाख तक की परियोजना संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण उपलबध कराया जाता है। निगम द्वारा योजना की लागत में 10 हजार रू अनुदान के अतिरिक्त कुल योजना लागत की 25 प्रतिशत् मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत् वार्षिक दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। इच्छुक पात्र व्यक्तियों को जाति एवं आय प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का चयनित प्रस्ताव, आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड बैंक खाते का विवरण लाना आवश्यक है। इच्छुक पात्र व्यक्ति सहायक समाज कल्याण अधिकारी रायपुर से किसी भी कार्य-दिवस में जानकारी एवं फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
बैंक के माध्यम से उपलबध कराया जायगा ऋण
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