नैनीताल। सचिव उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय नैनीताल के दिशा निर्देशों के क्रम में आगामी 8 फरवरी शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी प्राधिकरण सचिव एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मौहम्मद खान ने दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद मुख्यालय नैनीताल के अलावा रामनगर, हल्द्वानी तथा समस्त तहसील न्यायालयों में आयोजित होगा। उन्होंने समस्त वादकारियोें से कहा है कि जो वादकारी अपने वाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से लोक अदालत में उपस्थित हों। श्री खान ने बताया कि इस लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों, श्रम सम्बन्धित, भूमि अर्जन,दीवानी वाद, राजस्व वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों से सम्बन्धित, वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित, बैंक,ऋण वसूली से सम्बन्धित तथा अन्य ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं का निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत मे निस्तारित कराना चाहते है वह 6 फरवरी तक किसी भी कार्यदिवस मे सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं एवं अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं।
8 फरवरी को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
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