मानकों के अनुरूप उपकरण लगाने के लिए स्कूलों को दिया एक माह का समय
देहरादून। आग से बचाव के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने राजधानी के 38 स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। मानकों के अनुरूप उपकरण लगाने के लिए स्कूलों को एक माह का समय दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल के लिए फायर अधिकारी भी नामित होगा, यह अधिकारी उपकरण स्थापित करने में सहयोग करेगा। इस अवधि के बाद किसी स्कूल में कोई खामी मिलती है तो संबंधित स्कूल संचालक और फायर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उत्तराखंड बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का अनुपालन कराकर स्कूलों में फायर उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना चाहती है। थाना स्तर से स्कूलों की सूची तैयार कराने के बाद डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने 500 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों को नोटिस जारी कराने का फैसला लिया। अकेले राजधानी में ऐसे स्कूलाें की संख्या 500 के आसपास है। डीआईजी ने शहर के 38 बड़े स्कूलाें को नोटिस जारी किए। इसमें कहा गया कि जिन स्कूलों में आग से बचाव के उपकरण नहीं है, वहां बच्चे असुरक्षित हैं। नोटिस में उत्तराखंड फायर एक्ट-2016 के अलावा उत्तराखंड बिल्डिंग बायलॉज का हवाला देते हुए बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर फायर उपकरणों की उपलब्धता अनिवार्य रुप से होनी चाहिए। नोटिस में नियमाें की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी बताया है। फायर महकमे के अधिकारियों को संबंधित स्कूलाें के नाम पर नामित किया जाएगा, जो स्कूलों में जाकर प्रबंधतंत्र की मदद करेंगे। नोटिस की एक माह की अवधि के बाद संबंधित सीओ स्कूलाें में जाकर अग्निशमन उपकरणों का सत्यापन करेंगे। इस दौरान लापरवाही उजागर होने पर संबंधित स्कूल संचालक के साथ फायर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।