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हल्द्वानी:

डीएम का अधिकारियों को सख्त निर्देश
सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक जिले के अंदर आवागमन के लिए पास जरूरी नही
वाहनों में कोई पास की आवश्यकता नही
लेकिन सेनेटाइज, सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य
शाम 4 बजे बाद मेडिकल इमरजेंसी के लिये पास जरूरी नही
निर्धारित समय मे पुलिस अनावश्यक रूप से वाहनों को ना रोकें: डीएम